{"_id":"67b8bf555858b6fbc00c2a71","slug":"tds-related-problems-diagnosed-rewari-news-c-198-1-rew1001-215579-2025-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: टीडीएस संबंधी समस्याओं का निदान बताया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: टीडीएस संबंधी समस्याओं का निदान बताया
Fri, 21 Feb 2025 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 21 Feb 2025 11:30 PM IST
विज्ञापन
फोटो: 22रेवाड़ी। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित सेमिनार में उपस्थित विभागों के आहरण एवं वि
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। आयकर विभाग की ओर से जिले के सभी सरकारी विभागों के साथ टीडीएस के संबंध में सेमिनार आयोजित की गई। इसमें टीडीएस से संबंधित समस्याओं का निदान बताया गया।
स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता आयकर अधिकारी अमित मित्तल द्वारा की गई।
सेमिनार में ज्यादातर विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी व लेखाकर उपस्थिति रहे। कार्यालय अधीक्षक हरपाल सिंह ने टीडीएस की वैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। समय पर टीडीएस की कटौती एवं भुगतान न करने पर जुर्माना व अभियोग के प्रावधान बारे बताया गया। अनुभाग 271सी/271सीए के तहत जुर्माना टीडीएस की अदायगी के 100 प्रतिशत तक हो सकता है तथा अनुभाग 276बी/276बीबी और 278ए के तहत सम्बंधित टीडीएस की धाराओं की अनुपालना न होने पर 3 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिकारी अमित मित्तल ने समस्याओं का निदान सुझाया।
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश अग्रवाल तथा अधिवक्ता संजय चौहान एवं मनीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों की तकनीकी समस्याओ के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में आयकर अधिकारी अमित मितल ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि आप सभी टीडीएस विभाग से सम्पर्क कर अपनी लंबित मामलों को खत्म करें ताकि विभिन्न विभागों की कर देयता समाप्त की जा सके।
विज्ञापन
रेवाड़ी। आयकर विभाग की ओर से जिले के सभी सरकारी विभागों के साथ टीडीएस के संबंध में सेमिनार आयोजित की गई। इसमें टीडीएस से संबंधित समस्याओं का निदान बताया गया।
स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता आयकर अधिकारी अमित मित्तल द्वारा की गई।
विज्ञापन
सेमिनार में ज्यादातर विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी व लेखाकर उपस्थिति रहे। कार्यालय अधीक्षक हरपाल सिंह ने टीडीएस की वैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। समय पर टीडीएस की कटौती एवं भुगतान न करने पर जुर्माना व अभियोग के प्रावधान बारे बताया गया। अनुभाग 271सी/271सीए के तहत जुर्माना टीडीएस की अदायगी के 100 प्रतिशत तक हो सकता है तथा अनुभाग 276बी/276बीबी और 278ए के तहत सम्बंधित टीडीएस की धाराओं की अनुपालना न होने पर 3 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिकारी अमित मित्तल ने समस्याओं का निदान सुझाया।
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश अग्रवाल तथा अधिवक्ता संजय चौहान एवं मनीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों की तकनीकी समस्याओ के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में आयकर अधिकारी अमित मितल ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि आप सभी टीडीएस विभाग से सम्पर्क कर अपनी लंबित मामलों को खत्म करें ताकि विभिन्न विभागों की कर देयता समाप्त की जा सके।