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Rewari News: स्वरोजगार के लिए 78 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य
Sun, 01 Jun 2025 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 01 Jun 2025 11:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। महिला विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की 78 महिलाओं को ऋण दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। सालाना 1.80 लाख रुपये से कम आय और हरियाणा की रहने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
ऋण लेकर स्वरोजगार कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिले में व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 78 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है।
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महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये, अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
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रेवाड़ी। महिला विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की 78 महिलाओं को ऋण दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। सालाना 1.80 लाख रुपये से कम आय और हरियाणा की रहने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
ऋण लेकर स्वरोजगार कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिले में व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 78 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है।
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महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये, अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।