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Rewari News: पेट्रोल, डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर प्रतिबंध

Sun, 11 May 2025 01:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 May 2025 01:09 AM IST
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Restrictions on storage of essential commodities including petrol and diesel
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए चावल, गेहूं, दाल, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों के भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाजारों, गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य और भंडारण की जानकारी एकत्र की जाए। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
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