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Rewari News: 50 रुपये में एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं लोग

Sun, 28 Apr 2024 09:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 28 Apr 2024 09:58 PM IST
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People can travel up to 1000 kilometers for 50 rupees
रेवाड़ी। रेवाड़ी बस अड्डा। फाइल फोटो
रेवाड़ी। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। प्रथम चरण में 7 से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 3600 लोगों को योजना का लाभ जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। 50 रुपये में एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा प्रदेश में ही कर सकते हैं।
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रोडवेज डिपो में अभी तक करीब 500 पात्रों के कार्ड भी बनकर आ चुके हैं। काफी आवेदक कार्ड भी लेकर जा चुके हैं। अन्य लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर हैप्पी कार्ड ले जाने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने हैप्पी कार्ड बनाने का ठेका एयू स्माल बैंक और आर्यन प्रो कंपनी को दिया गया है। इनकी ओर से कार्ड बनाकर रोडवेज विभाग को भेजे जा रहे हैं।
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योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य को प्रति वर्ष हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। कार्ड सीधे ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट होंगे। हैप्पी योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समाज के गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जा रही है़
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बस स्टैंड एसएस सुभाष शिमली ने बताया कि लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड जारी करने के लिए रोडवेज डिपो में अलग से कार्यालय बनाया गया है। पांच कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थियों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज में बताई गई तारीख के अनुसार है बस स्टैंड पहुंचना होगा। मैसेज में रेफ्रेंस नंबर, सिक्वेस नंबर व ओटीपी होगा। इसे के जरिए कार्ड का पता लगेगा।



इंसेट
आवेदक को देने होंगे 50 रुपये

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को 50 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। बाकी खर्च सरकार वहन करेगी। कार्ड के वार्षिक रखरखाव का 79 रुपये शुल्क भी सरकार भरेगी।
इंसेट

ये दस्तावेज होने जरूरी

आवेदक स्वयं या सीएससी पर जाकर हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ई बुकिंग, एचआर ट्रांसपोर्ट जीओवी इन या पीपीपी अप्लाई हैप्पी पर हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हैप्पी कार्ड लेते समय आवेदक को जरूरी दस्तावेज देने होंगे। आवेदक को परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रोडवेज डिपो कार्यालय में लेकर आना होगा। आवेदक को मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी देना होगा।


वर्जन

रोडवेज की और से हैप्पी कार्ड वितरित का काम शुरू हो गया है। आवेदकों के पास कार्ड लेने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज मिलने के बाद आवेदक कार्यालय में कार्ड लेने के लिए आ भी रहे हैं।- देवदत्त, महाप्रबंधक, रोडवेज
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