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Rewari News: अभिभावक बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौंपते हैं, सुरक्षा की गारंटी लें

Tue, 16 Apr 2024 04:38 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2024 04:38 AM IST
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Parents hand over children to you for 6 to 8 hours, get guarantee of safety
बैठक में निजी स्कूल संचालकों से बातचीत करते डीसी राहुल हुड्डा।
रेवाड़ी। स्कूल वाहन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीसी राहुल हुड्डा ने निजी स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। डीसी राहुल हुड्डा ने विद्यार्थियों के लिए घर से स्कूल तक आने-जाने के दौरान सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को जिला में संचालित विभिन्न निजी स्कूल संचालकों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा अभिभावक व परिजन अपने बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौंपते हैं। ऐसे में घर से स्कूल तक उनको सुरक्षित ले जाना व लाना तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल प्रदान करना स्कूल प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वह बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले इस बात की पूरी जांच करें कि जिस स्कूल व स्कूल बस में उनका बच्चा स्कूल जाएगा, वह सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मानकों व मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, वह स्कूल उनके बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं। वहां का स्टाफ कैसा है, इसके उपरांत ही अपने बच्चों को एडमिशन उस स्कूल में करवाएं।
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नियम तोड़ने पर प्रशासन की और से होगी सख्त कार्रवाई

डीसी ने कहा कि स्कूल संचालक व प्रबंधक अपने विद्यालयों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी में निर्धारित मानकों व मापदंडों में जो भी खामियां व कमी है जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित किया जाए। कहा कि विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तय नियमों की पालना हर हाल में करनी होगी, अवहेलना पर कोई माफी नहीं है। यदि निर्धारित अवधि पूर्व होने उपरांत भी जिन विद्यालय में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मानकों व मापदंडों में कमी पाई जाती है तो जिला प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

डीसी ने स्कूल संचालकों व प्रबंधकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्कूल संचालकों को सरकार की ओर से तय मानकों को पूरा करने वाली स्कूल बसों का ही संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर रखे हैं। सभी स्कूल संचालक स्कूल वाहनों की फिटनेस को अपडेट रखें व चालकों का समय-समय पर मेडिकल करवाएं। स्कूल संचालक या प्रबंधक अपने सभी वाहनों के सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शत-प्रतिशत अनुपालना का शपथ पत्र प्रशासन को देंगे। विद्यालयों के असुरक्षित वाहन सड़क पर मिलें तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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