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Rewari News: गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी और एसपी को दिए आदेश
Fri, 22 Sep 2023 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 22 Sep 2023 11:55 PM IST
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रेवाड़ी। गैंगस्टर महेश सैनी की ओर से कोर्ट को दी गई धमकी को जज ने गंभीरता से लिया है। इस पर न्यायाधीश ने डीजीपी और एसपी को आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वीरवार को आदेश जारी किए हैं।
शहर के मोहल्ला सती कॉलोनी निवासी महेश सैनी के खिलाफ 33 आपराधिक मामले लंबित हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वारंट जारी किए थे। आरोप है कि वारंट तामील के दौरान गैंगस्टर की पत्नी ने रिपोर्ट की थी कि महेश सैनी यह कह कर गया है कि जब तक यह जज रेवाड़ी में रहेंगे, तब तक वह अदालत में पेश नहीं होगा। इसके अलावा जज का पक्का इंतजाम करके ही वह अदालत में आएगा।
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का ब्योरा अदालत को सौंपा
इसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थानीय पुलिस से आरोपी की संपत्ति का ब्योरा तलब किया था। मामले में भाड़ावास पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर अरविंद ने आरोपी की संपत्ति का ब्योरा अदालत को सौंप दिया है। कुछ अन्य संपत्ति के लिए समय मांगा था। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 28 सितंबर की अगली तारीख दी है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में कोर्ट की ओर से पुलिस अधीक्षक (एसपी) एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को लिखित में कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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शहर के मोहल्ला सती कॉलोनी निवासी महेश सैनी के खिलाफ 33 आपराधिक मामले लंबित हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वारंट जारी किए थे। आरोप है कि वारंट तामील के दौरान गैंगस्टर की पत्नी ने रिपोर्ट की थी कि महेश सैनी यह कह कर गया है कि जब तक यह जज रेवाड़ी में रहेंगे, तब तक वह अदालत में पेश नहीं होगा। इसके अलावा जज का पक्का इंतजाम करके ही वह अदालत में आएगा।
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पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का ब्योरा अदालत को सौंपा
इसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्थानीय पुलिस से आरोपी की संपत्ति का ब्योरा तलब किया था। मामले में भाड़ावास पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर अरविंद ने आरोपी की संपत्ति का ब्योरा अदालत को सौंप दिया है। कुछ अन्य संपत्ति के लिए समय मांगा था। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 28 सितंबर की अगली तारीख दी है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में कोर्ट की ओर से पुलिस अधीक्षक (एसपी) एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को लिखित में कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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