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Rewari News: सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.35 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Fri, 20 Mar 2026 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 20 Mar 2026 01:01 AM IST
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Order to pay compensation of Rs 1.35 lakh to the person injured in a road accident
रेवाड़ी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सौरभ कुमार ने सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को कुल 1.35 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले में गांव गोकलगढ़ निवासी योगेश (40) ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर कर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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याचिका में योगेश ने बताया था कि 20 नवंबर 2021 की शाम करीब 7 बजे वह मोटरसाइकिल से रेवाड़ी से गांव लौट रहे थे। जब वह रेवाड़ी-झज्जर रोड पर एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना के बाद आरोपी आजाद सिंह चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने घायल योगेश को अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में 21 नवंबर 2021 को थाना सदर में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दुर्घटना आरोपी की लापरवाही के कारण हुई।
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16 मार्च को सुनाए अपने फैसले में अधिकरण ने मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर योगेश को हुए नुकसान का आकलन किया। कोर्ट ने 1.5 लाख रुपये मेडिकल खर्च, 10 हजार रुपये पीड़ा, 10 हजार रुपये यात्रा व विशेष आहार तथा 10 हजार रुपये आय के नुकसान के रूप में निर्धारित किए।

इस प्रकार कुल 1.35 लाख रुपये मुआवजा तय किया गया। इसके साथ ही अधिकरण ने आदेश दिया कि उक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज याचिका दायर करने की तिथि 21 मई 2022 से लेकर भुगतान तक दिया जाएगा। यह पूरी राशि आरोपी चालक एवं वाहन मालिक आजाद सिंह को अदा करनी होगी।
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