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नामांकन करने के लिए पुलिस से चरित्र सत्यापन की जरूरत नहीं : जिला निर्वाचन अधिकारी

Mon, 17 Oct 2022 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 17 Oct 2022 12:03 AM IST
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No need for character verification from police for making nominations: District Election Officer
रेवाड़ी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने स्पष्ट किया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद के किसी भी पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को स्थानीय पुलिस से किसी चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
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उन्होंने बताया कि लंबित आपराधिक मामलों या ऐसे आपराधिक मामलों जहां दोष सिद्ध हुआ है, का केवल स्व-सत्यापित विवरण उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म 4-ए में नामांकन फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही फॉर्म 4-बी में स्व-सत्यापित हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। आरोपों के साथ दोषी नहीं होने के संबंध में उसके विरुद्ध कम से कम दस साल के लिए दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय नहीं किए गए हैं। किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला के किसी भी प्रकार के बकाया का भुगतान करने में विफल नहीं हुए हों। केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और बिजली बिलों के बकाया अदा करने में असफल नहीं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनके निवास स्थान पर पंच और सरपंच पद के लिए आवेदन करने के लिए एक शौचालय चालू हालत में होना अनिवार्य है।
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जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मामले में शपथ पत्र फॉर्म 4-ए और 4-बी में मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से नामांकन के साथ अधिवास प्रमाणपत्र जमा करने की भी जरूरत नहीं है। मतदाता सूची में केवल उम्मीदवार का नाम होना जरूरी है। बैंकों व बिजली विभाग से नामांकन के साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जमा करने से संबंधित शेष निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। डीसी ने उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए सख्त निर्देश दिए।
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अहम बैठक आज
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के संबंध बैठक 17 अक्तूबर की शाम 4 बजे लघु सचिवालय सभागार में डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित होगी, जिसमें वे इन चुनावों को लेकर अहम निर्देश देंगे।
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