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बाजार अब शाम छह बजे तक खुलेंगे

Tue, 11 Jan 2022 10:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 10:39 PM IST
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Markets will now open till 6 pm
बाजार में दुकान बंद कराते अधिकारी। - फोटो : Rewari
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते रेवाड़ी ग्रुप ए में शामिल हो गया है। इसलिए रेवाड़ी को हरियाणा सरकार की ओर से नई कोविड गाइडलाइन निर्धारित कर मजबूत सुरक्षा चक्र में रखा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के लिए नए आदेश जारी करते हुए नियमों का पालन 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं।
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सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अब रेवाड़ी जिला को भी ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया है। उक्त ए श्रेणी में आने के साथ ही अब रेवाड़ी में आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकी सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले की राजस्व सीमा में नवीनतम गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति रहेगी। डीसी ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिले में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना होगा।
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