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Rewari News: छात्र पर चाकू से हमला करने के दोषी को पांच साल की कैद
Sat, 31 Oct 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:25 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में गांव पदैयावास निवासी विष्णु को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
गांव शहबाजपुर खालसा निवासी राहुल बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। 16 अप्रैल 2023 को रात करीब आठ बजे वह बाइक से मॉडल टाउन से अपने घर लौट रहा था। जब वह गढ़ी बोलनी रोड स्थित एक पैलेस के पास पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो काले रंग की बाइक पर सवार तीन नाबालिगों और विष्णु ने उसे ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया।
राहुल ने आरोपियों की गाली-गलौज का विरोध किया तो उन्होंने उस पर नुकीले चाकू जैसे हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके दाहिने कंधे और छाती पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। परिजनों ने राहुल को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।
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छात्र के बयान पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच के दौरान तीन नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया और विष्णु को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने विष्णु को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया।
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गांव शहबाजपुर खालसा निवासी राहुल बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। 16 अप्रैल 2023 को रात करीब आठ बजे वह बाइक से मॉडल टाउन से अपने घर लौट रहा था। जब वह गढ़ी बोलनी रोड स्थित एक पैलेस के पास पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो काले रंग की बाइक पर सवार तीन नाबालिगों और विष्णु ने उसे ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया।
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राहुल ने आरोपियों की गाली-गलौज का विरोध किया तो उन्होंने उस पर नुकीले चाकू जैसे हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके दाहिने कंधे और छाती पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए। परिजनों ने राहुल को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।
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छात्र के बयान पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच के दौरान तीन नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया और विष्णु को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने विष्णु को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया।