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मृतक आश्रितों को शेष राशि दे होटल मालिक : डीसी

Thu, 19 Jan 2023 04:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 04:30 AM IST
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Hotel owner should give the remaining amount to the deceased's dependents: DC
रेवाड़ी। शहर के एक निजी होटल में अक्तूबर 2019 के दौरान सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों की मौत होने पर पीड़ित परिवारों को शेष बची राहत राशि दिलवाने के लिए डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जिला राजस्व अधिकारी को राजस्व संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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उक्त पीड़ित परिवारों को न्यायालय के फैसले अनुरूप रेवाड़ी स्थित निजी होटल में दोनों मृतकों के आश्रितों को मैनुअल स्केवेंजर एक्ट के तहत 10-10 लाख रुपये की राहत राशि निजी होटल संचालक द्वारा दी जानी सुनिश्चित थी, जिसके तहत मृतक देवेंद्र के परिजनों को अब तक 4 लाख 40 हजार रुपये की राहत राशि तथा मृतक रामजस की पत्नी बबीता को 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। शेष राशि का भुगतान न करने पर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने अब संज्ञान लेते हुए जिला राजस्व अधिकारी को पीड़ित परिवारों को निजी होटल पर राजस्व संबंधी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करने के आदेश दिए गए।
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डीसी ने बताया कि 14 अक्तूबर 2019 को रेवाड़ी के एक निजी होटल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों देवेन्द्र व रामजस की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय के फैसले अनुरूप नियोक्ता द्वारा मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये देय बनते थे। ऐसे में नियोक्ता द्वारा मृतक देवेंद्र की माता सुनिया देवी पत्नी बद्री सदाय निवासी गांव कठहरा ठेंगहा, तंगहा, दरभंगा, तेनघा, बिहार द्वारा संचालक निजी होटल रेवाड़ी को 2,40,000 रुपये नकद 50 हजार रुपये आरटीजीएस द्वारा तथा डेढ़ लाख रुपये चेक के माध्यम से कुल 4,40,000 रुपये दिए गए, जबकि दूसरे मृतक रामजस की पत्नी बबीता को तीन लाख रुपये दिए गए। शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में पूरी राशि की भरपाई करवाने के लिए डीसी ने सहयोगी कदम उठाते हुए जिला राजस्व अधिकारी को एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू घोषित करते हुए निजी होटल मालिक से राहत राशि का भुगतान करवाने के आदेश दिए गए।
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