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Rewari News: डॉ. भीमराव आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन
Tue, 08 Sep 2026 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:53 PM IST
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रेवाड़ी। डॉ. भीमराव आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, एसएनटी टपरीवास, पिछड़ा वर्ग (ए एवं बी) तथा अन्य समुदायों के उन मेधावी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि पात्र विद्यार्थी योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन नजदीकी सीएससी अथवा सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही एवं स्पष्ट रूप से अपलोड करें। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल पर केवल मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ही अपलोड की जाए।
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इस योजना का लाभ निर्धारित पात्रता एवं प्रतिशतता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत, बारहवीं कक्षा पर ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और ग्रेजुएशन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
इसके अलावा विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के लिए विद्यार्थी का बैंक खाता परिवार पहचान पत्र से लिंक होना आवश्यक है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि पात्र विद्यार्थी योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन नजदीकी सीएससी अथवा सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।
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उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही एवं स्पष्ट रूप से अपलोड करें। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल पर केवल मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ही अपलोड की जाए।
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इस योजना का लाभ निर्धारित पात्रता एवं प्रतिशतता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत, बारहवीं कक्षा पर ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और ग्रेजुएशन स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक में ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
इसके अलावा विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के लिए विद्यार्थी का बैंक खाता परिवार पहचान पत्र से लिंक होना आवश्यक है।