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वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सिटिजन चार्टर का करें पालन : डीसी
Thu, 19 Dec 2024 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 19 Dec 2024 11:53 PM IST
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फोटो: 16रेवाड़ी। कोर्ट रोड पर दोपहर के समय प्रदूषण का दृश्य। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले की हवा फिर प्रदूषित होने लगी है। वीरवार को एक्यूआई करीब 250 दर्ज किया गया। दिन में स्मॉग के चलते लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जिले की राजस्व सीमा में ग्रै-4 की पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं। आम लोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सिटीजन चार्टर का पालन करें। सेहत के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर होने पर जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। अस्थमा के रोगी दवा को अपनी पहुंच में रखें। यदि कफ, सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या आती है, तो चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप दवा लें। मास्क लगाकर निकलें।
वाहनों का प्रदूषण चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। फसल अवशेष व कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार भवन निर्माण कार्य न करें। जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं। वृक्षों, सड़कों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जाए।
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इन कार्यों पर लगी पाबंदी
ग्रैप-4 के कारण जिले में निर्माण, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग व अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।
वर्जन:
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। लोगों से अपील है कि कूड़ा ना जलाएं। इससे वायु प्रदूषण फैलता है।
हरीश, आरओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रेवाड़ी।
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रेवाड़ी। जिले की हवा फिर प्रदूषित होने लगी है। वीरवार को एक्यूआई करीब 250 दर्ज किया गया। दिन में स्मॉग के चलते लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जिले की राजस्व सीमा में ग्रै-4 की पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं। आम लोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सिटीजन चार्टर का पालन करें। सेहत के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर होने पर जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। अस्थमा के रोगी दवा को अपनी पहुंच में रखें। यदि कफ, सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या आती है, तो चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप दवा लें। मास्क लगाकर निकलें।
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वाहनों का प्रदूषण चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। फसल अवशेष व कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार भवन निर्माण कार्य न करें। जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं। वृक्षों, सड़कों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जाए।
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इन कार्यों पर लगी पाबंदी
ग्रैप-4 के कारण जिले में निर्माण, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग व अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।
वर्जन:
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। लोगों से अपील है कि कूड़ा ना जलाएं। इससे वायु प्रदूषण फैलता है।
हरीश, आरओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रेवाड़ी।