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Rewari News: ज्वेलर्स से लूट और हमला करने के मामले में पांच दोषियों को कैद

Wed, 02 Sep 2026 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 02 Sep 2026 12:00 AM IST
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Five convicted in jeweler robbery and assault case sentenced to imprisonment.
रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित शर्मा की अदालत ने घर में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से लूटपाट करने और विरोध करने पर हमला करने के मामले में पांच दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने और तीन दोषियों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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अभियोग के अनुसार मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी योगेश ने शहर पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वह अपने घर में ही ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। 17 जून 2024 की रात मोहल्ला निवासी सागर अपने साथियों के साथ हथियार और ईंट-पत्थर लेकर उसके घर में घुस गया। आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करने पर उन्होंने उनके ऊपर ईंट से हमला कर दिया।
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इसके बाद आरोपी सोने और चांदी के आभूषण लूटकर भाग गए। शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद किया था।
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आरोपी झज्जर के पलड़ा निवासी दीवान सिंह, रेवाड़ी के इंद्रा कॉलोनी निवासी विकास उर्फ विक्की, शुक्रपुरा निवासी दिनेश और रामसिंहपुरा निवासी दीपक और सागर को कोर्ट से दोषी करार दिया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सागर और दीपक को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दीवान सिंह, दिनेश और विकास उर्फ विक्की को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सभी दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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