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Rewari News: विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं बताईं

Thu, 20 Feb 2025 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 20 Feb 2025 11:49 PM IST
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Explained the plans of Legal Services Authority
फोटो : 10कानूनी जागरूकता एवं सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए आयोजित शिविर का दृश्य। स्रोत :
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा के निर्देश पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर गांव बालावास अहीर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अधिवक्ता विक्की विज ने ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों व 3 लाख से कम आय वालों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। कानूनी सहायता के लिए 15100 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस पर फोन कर कानूनी सहायता ली जा सकती है। समाज कल्याण विभाग की रोशन ने वृद्धा पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता का लाभ दिए जाने के बारे बताया। इस अवसर पर सरपंच कविता, वर्कर मुकेश, योगिता, बीना देवी, पवित्र, सुमित्रा, बसंती, धनपति, गीता देवी उपस्थित रहीं।
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