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Rewari News: वारंटी अवधि में ईयरबड्स की नहीं की मरम्मत, अब देना होगा जुर्माना
Thu, 02 May 2024 02:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 02 May 2024 02:02 AM IST
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रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग रेवाड़ी। फाइल फोटो
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में 1004 रुपये के ईयरबड्स की मरम्मत नहीं करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता को वाद खर्च के लिए 11 हजार अलग से देने होंगे।
शहर के मोहल्ला गुलाबी बाग निवासी नीरज कुमार ने 30 दिसंबर 2022 को डैमसन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ईयरबड्स शिव चौक स्थित राज एंटरप्राइजेस से खरीदा था। इसके खरीदने के बाद से ही इसमें चार्जिंग नहीं होने की समस्या बनी हुई थी। इसके बाद कंपनी द्वारा दी गई वारंटी अवधि के दौरान इसे ठीक कराने के लिए जब शिकायतकर्ता ने 25 अक्तूबर 2023 को सर्विस सेंटर पर दिया तो ईयरबड्स ठीक नहीं हो सका।
शिकायतकर्ता ने ठीक कराने के लिए काफी भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर कंपनी से मुआवजा दिलाने की मांग की।
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जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद एकतरफा कार्रवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा और सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय में विक्रेता पर 5 हजार जुर्माना और ईयरबड्स की कीमत वापस करने के साथ ही 11 हजार रुपये वाद खर्च अतिरिक्त दिए जाने का आदेश दिया है।
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शहर के मोहल्ला गुलाबी बाग निवासी नीरज कुमार ने 30 दिसंबर 2022 को डैमसन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ईयरबड्स शिव चौक स्थित राज एंटरप्राइजेस से खरीदा था। इसके खरीदने के बाद से ही इसमें चार्जिंग नहीं होने की समस्या बनी हुई थी। इसके बाद कंपनी द्वारा दी गई वारंटी अवधि के दौरान इसे ठीक कराने के लिए जब शिकायतकर्ता ने 25 अक्तूबर 2023 को सर्विस सेंटर पर दिया तो ईयरबड्स ठीक नहीं हो सका।
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शिकायतकर्ता ने ठीक कराने के लिए काफी भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर कंपनी से मुआवजा दिलाने की मांग की।
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जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद एकतरफा कार्रवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा और सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय में विक्रेता पर 5 हजार जुर्माना और ईयरबड्स की कीमत वापस करने के साथ ही 11 हजार रुपये वाद खर्च अतिरिक्त दिए जाने का आदेश दिया है।