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सुरक्षा के चलते 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

Thu, 12 Aug 2021 12:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 12:42 AM IST
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dron flaying vain rewari at 16 augest
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिले में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह की सुरक्षा के दृष्टिगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में किसी भी समारोह या कार्यक्रम के दौरान व किसी भी प्रकार से ड्रोन सिस्टम चलाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले में ये आदेश 16 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेंगे। संबंधित उपमंडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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