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Rewari News: अवैध कॉलोनी में निर्माण को ध्वस्त कराया
Fri, 16 Jan 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 16 Jan 2026 11:58 PM IST
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फोटो: 24रेवाड़ी। रेवाड़ी-नारनौल रोड के किनारे बिना अनुमति विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में निर्म
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने शुक्रवार को रेवाड़ी-नारनौल रोड के किनारे तीन एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया।
कार्रवाई में 7 डीपीसी और 3 परिकास्ट चहारदीवारी सहित कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि शहरी नियोजन और योजना के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से चेतावनी दी है कि नियन्त्रित और शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करें और प्लाट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता इस कार्यालय से सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने बताया कि कई बार अवैध कॉलोनियों के प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। आमजन को इसका पता तब चलता है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर विभाग कार्रवाई करता है। इस स्थिति में प्लाट खरीदने वाला व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।
जिला नगर योजनाकार ने विशेष रूप से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लाट न खरीदे। किसी भी प्लाट की वैधता की जानकारी लेने के लिए आमजन किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय में जाकर छानबीन कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण करने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।
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कार्रवाई में 7 डीपीसी और 3 परिकास्ट चहारदीवारी सहित कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की गई।
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अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि शहरी नियोजन और योजना के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से चेतावनी दी है कि नियन्त्रित और शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करें और प्लाट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता इस कार्यालय से सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने बताया कि कई बार अवैध कॉलोनियों के प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। आमजन को इसका पता तब चलता है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर विभाग कार्रवाई करता है। इस स्थिति में प्लाट खरीदने वाला व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।
जिला नगर योजनाकार ने विशेष रूप से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लाट न खरीदे। किसी भी प्लाट की वैधता की जानकारी लेने के लिए आमजन किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय में जाकर छानबीन कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण करने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।