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Rewari News: डहीना की सरपंच पिंकी और वार्ड 19 की पंच सरिता निलंबित
Tue, 10 Jun 2025 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Jun 2025 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
डहीना (रेवाड़ी)। डीसी अभिषेक मीणा ने कार्य में अनियमितता, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम पंचायत डहीना की सरपंच पिंकी और डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को निलंबित किया है।
डीसी ने ग्राम पंचायत डहीना की महिला सरपंच पिंकी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।
सरपंच पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डहीना के निर्देश पर भी रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाने, अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने और निजी भूमि में बिना निजी मालिकों की सहमति के पंचायत के हक में रजिस्ट्री करवाने का आरोप है।
इसके अलावा पंचायत के खर्च पर टाइल बिछवाकर शासन के नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही बरतने और पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप सरपंच पर लगाया गया है। डीसी ने बताया कि पिंकी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज है वह तुरंत किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसी प्रकार डीसी ने ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को निलंबित किया है। पंच पर ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाइल बिछवाने, निजी फायदे का कार्य करवा कर सरकार के आदेशों की अवहेलना करने, कर्तव्य पालन में कोताही और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
डीसी ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेने और उनके पास जो भी चार्ज है उसे तुरंत सरपंच का कार्य देखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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डहीना (रेवाड़ी)। डीसी अभिषेक मीणा ने कार्य में अनियमितता, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम पंचायत डहीना की सरपंच पिंकी और डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को निलंबित किया है।
डीसी ने ग्राम पंचायत डहीना की महिला सरपंच पिंकी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया है।
सरपंच पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डहीना के निर्देश पर भी रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाने, अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने और निजी भूमि में बिना निजी मालिकों की सहमति के पंचायत के हक में रजिस्ट्री करवाने का आरोप है।
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इसके अलावा पंचायत के खर्च पर टाइल बिछवाकर शासन के नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही बरतने और पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप सरपंच पर लगाया गया है। डीसी ने बताया कि पिंकी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज है वह तुरंत किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसी प्रकार डीसी ने ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को निलंबित किया है। पंच पर ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाइल बिछवाने, निजी फायदे का कार्य करवा कर सरकार के आदेशों की अवहेलना करने, कर्तव्य पालन में कोताही और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
डीसी ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेने और उनके पास जो भी चार्ज है उसे तुरंत सरपंच का कार्य देखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।