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Rewari: गैंगस्टर महेश सैनी की जमीन और वाहन कुर्क, तहसीलदार श्रीनिवास ने अदालत को कार्रवाई की रिपोर्ट

Mon, 06 Nov 2023 11:54 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 06 Nov 2023 11:54 PM IST
सार

इसी साल सितंबर में न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट के आदेश के बाद शहर थाना पुलिस ने गैंगस्टर महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पेश किया था।

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Rewari: Land and vehicle of gangster Mahesh Saini confiscated
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत से भगोड़ा घोषित गैंगस्टर महेश सैनी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गैंगस्टर की 4 बाइक, 2 कार और 7 मरला जमीन कुर्क कर ली है। रेवाड़ी के तहसीलदार श्रीनिवास ने सोमवार को अदालत को कार्रवाई की जानकारी दी।

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इसके अलावा रेवाड़ी के अन्य मामले में जमीन के बारे में प्रॉपर्टी आईडी नहीं होने के कारण उस संपत्ति को प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कर अटैच करने का अनुरोध नगर परिषद के सचिव से किया गया है। गैंगस्टर महेश सैनी पर रेवाड़ी व आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक आपराधिक मामले की मामले की सुनवाई एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में चल रही है। इस मामले में पंकज ने महेश सैनी व उसके गुर्गों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया हुआ है।
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इसके अलावा रेवाड़ी की एक जमीन के बारे में प्रॉपर्टी आईडी नहीं होने के कारण उस संपत्ति को प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कर अटैच करने का अनुरोध नगर परिषद के सचिव से किया गया है। तहसीलदार अगले दिन कोर्ट में पेश हुए और 6 नवंबर तक गैंगस्टर की चल-अचल संपत्ति अटैच करने की प्रकिया पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही थी। वहीं महेश सैनी के गुर्गे ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर कोर्ट ने एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है।
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सितंबर में प्रॉपर्टी का ब्योरा पेश किया था
इसी साल सितंबर में न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट के आदेश के बाद शहर थाना पुलिस ने गैंगस्टर महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पेश किया था। कोर्ट ने तहसीलदार को 31 अक्तूबर तक संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए थे। संपत्ति अटैच की प्रकिया पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने तहसीलदार को तलब किया था। तहसीलदार श्रीनिवास ने अदालत में उपस्थित होकर 6 नवंबर तक प्रकिया पूरी करने के लिए समय मांगा था।

पीड़ित को जान से मारने की धमकी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पंकज ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि गैंगस्टर महेश सैनी की तरफ से धमकी दी जा रही है। महेश सैनी गैंग का गुर्गा दर्शन पक्ष में अदालत में गवाही देने के लिए दबाव बना रहा है। बात नहीं मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।


इस मामले में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग ने अपने आदेश की प्रति एसपी को भेजी है। इस मामले में महेश सैनी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। साथ ही कोर्ट महेश सैनी की जमानत देने वाले जमानती का बॉन्ड रद्द कर उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा चुकी है।

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