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Rewari: फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर नाबालिग को होटल बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म
Wed, 17 May 2023 10:21 AM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 17 May 2023 10:21 AM IST
सार
रेवाड़ी शहर की एक सोसाइटी के बीपीएल फ्लेट में रहने वाली नाबालिग ने बताया कि कुछ समय पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती शिव कुमार नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच फेसबुक पर ही बातचीत होने लगी। इसके बाद एक-दूसरे के नंबर शेयर हुए और फिर फोन पर भी बात होने लगी।
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crime
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
रेवाड़ी शहर की एक सोसाइटी में रहने वाली एक नाबालिग के साथ उसके फेसबुक फ्रेंड ने ही दुष्कर्म कर दिया। आरोपी ने उसे अपनी मां से मिलवाने के बहाने पहले झज्जर बुलाया और फिर रोहतक के एक होटल में ले गया। यहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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नंबर शेयर हुए और फिर फोन पर बात होने लगी
जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी शहर की एक सोसाइटी के बीपीएल फ्लेट में रहने वाली नाबालिग ने बताया कि कुछ समय पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती शिव कुमार नाम के युवक से हुई थी। दोनों के बीच फेसबुक पर ही बातचीत होने लगी। इसके बाद एक-दूसरे के नंबर शेयर हुए और फिर फोन पर भी बात होने लगी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी शिव कुमार ने उसे अपनी मां से मिलवाने के बहाने एक दिन झज्जर बुला लिया।
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आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाया
झज्जर के बाद आरोपी शिव कुमार नाबालिग को रोहतक ले गया। यहां वह एक होटल में ले जाने लगा तो पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर आरोपी ने कहा कि उसकी मां यहीं पर आएगी। पीड़िता की माने तो वह आरोपी के बहकावे में आकर होटल में चली गई। जहां आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली।
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पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू
जब उसे होश आया तो खुद को होटल के एक कमरे में पाया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। कुछ दिन पीड़िता चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपने परिजनों को सारी जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत महिला थाना में शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने धारा 328, 34, 366ए, 506 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।