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Thu, 07 Jun 2018 02:32 AM IST
Updated Thu, 07 Jun 2018 02:32 AM IST
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कोर्ट
एटीएम लूट के मामले में गार्ड समेत चार को पांच साल की सजा
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रोहतक।
शहर के गांधी कैंप के सरकुलर रोड से वर्ष 2017 में एटीएम से लाखों की लूट व आगजनी के मामले में कोर्ट ने गार्ड समेत चार को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।

चंडीगढ़ के रामदरबार निवासी नीरज ने 9 फरवरी 2017 को पीजीआई थाने पर शिकायत करते हुए बताया था कि वह एजीएम ट्रानसेट टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड में बतौर कोआर्डिनेटर नौकरी करता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर प्रदीप ने सूचना दी कि गांधी कैंप में एटीएम नम्बर 706019 में रात को किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते तीन लोगों ने आग लगा दी है। वह गार्ड का मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। एटीएम केबिन में दो मशीनें लगी हुई थी। एटीएम मशीन, तीन बैटरी, एक यूपीएस, दो लॉबी लाइट, आईडीबी पैनल और सीसीटीवी कैमरा जल गए। एटीएम में पहले का कैश 94900 था। 8 फरवरी को ही 34 लाख कैश डाला गया। जिसमें से 397500 कैश लोगों द्वारा निकाला गया। एटीएम में 30 लाख 97 हजार 400 रुपये की राशि बकाया रह गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एटीएम मशीन खुलवा कर उसमें से 58800 रुपये बरामद किए गए। 406, 409, 420, 120 बी 379ए, 201 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए बलराज निवासी चुलियाना, जयबीर निवासी मोखरा, अरुण यादव निवासी हिंडोला दादरी को गिरफ्तार किया गया। मामला तभी से अदालत में चल रहा था। आरोपी से रुपये भी बरामद किए गए थे। न्यायाधीश ने आज सभी दोषियों को 409,120 में पांच साल की कैद, 25 हजार जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
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