{"_id":"687a97c908e74a9211085067","slug":"bulldozer-runs-on-construction-in-illegally-developed-colony-rewari-news-c-198-1-rew1001-222785-2025-07-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में निर्माण पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में निर्माण पर चला बुलडोजर
Sat, 19 Jul 2025 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 19 Jul 2025 12:21 AM IST
विज्ञापन
फोटो : 10अलावलपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। स्रोत : विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
धारूहेड़ा। धारूहेड़ा-नंदरामपुर बास रोड पर स्थित अलावलपुर में 5 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में हुए निर्माण को शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया।
जिला नगर योजनाकार की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में 5 डीपीसी, कच्ची सड़क के नेटवर्क को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी अवैध निर्माण न करें। प्लाॅट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस काॅलोनी की वैधता बारे में जान लें, ताकि विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके।
विज्ञापन
किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। अवैध काॅलोनी काटने वाले प्रापर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाॅट बेच देते हैं।
इससे सामान्य जनता को कॉलोनी अवैध होने की जानकारी तब होती है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्रवाई की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए आमजन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट न खरीदें।
विज्ञापन
धारूहेड़ा। धारूहेड़ा-नंदरामपुर बास रोड पर स्थित अलावलपुर में 5 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी में हुए निर्माण को शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया।
जिला नगर योजनाकार की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में 5 डीपीसी, कच्ची सड़क के नेटवर्क को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी अवैध निर्माण न करें। प्लाॅट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस काॅलोनी की वैधता बारे में जान लें, ताकि विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके।
विज्ञापन
किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। अवैध काॅलोनी काटने वाले प्रापर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाॅट बेच देते हैं।
इससे सामान्य जनता को कॉलोनी अवैध होने की जानकारी तब होती है जब उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्रवाई की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए आमजन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट न खरीदें।