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Rewari News: नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल की कैद, 2.10 लाख का जुर्माना

Sat, 21 Feb 2026 12:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 21 Feb 2026 12:12 AM IST
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Brother-in-law convicted of raping minor sister-in-law sentenced to 20 years imprisonment and a fine of Rs 2.10 lakh
जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार 14 जून 2023 को जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि उसकी दो बहनों की शादी वर्ष 2015 में हुई थी। जब वह नौवीं कक्षा में पढ़ती थी तो छुट्टियों में वह बहन के घर गई थी।
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एक दिन उसकी बहन बाहर गई थी। वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसके जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर बहन को छोड़ने और उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी थी।
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धमकी से वह डर गई और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद भी जीजा कई बार उसे स्कूल के बाहर मिलता और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता।
पीड़िता ने बताया कि जब वह 12वीं कक्षा में थी तो 1 जनवरी 2023 को स्कूल से घर आते समय उसके जीजा ने धमकी देकर जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और रेवाड़ी स्थित एक होटल में ले गया। होटल में उसने दुष्कर्म किया।
पीड़िता के मुताबिक 4 जून 2023 को वह अपनी बहन व जीजा के साथ हरिद्वार गई थी। लौटते समय सोनीपत में एक किराये के मकान में रात को ठहरे थे। रात को जीजा ने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह डर के कारण परेशान रहने लगी।
परिवार के लोगों ने परेशान रहने का कारण पूछा तो मां को जीजा की हरकतों के बारे में बताया। मामले पुलिस ने धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।
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