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Rewari News: आज से अधिवक्ता राजस्व अदालतों का करेंगे बहिष्कार
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रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन ने रेवेन्यू अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वकीलों ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिला सचिवालय में रेवाड़ी तहसील, डहीना उप तहसील, मनेठी, धारूहेड़ा व पाल्हावास की रेवेन्यू अदालत लगती आ रही थी।
एक आदेश से कुछ दिन पहले ही सभी अदालतों को उनकी तहसील परिसर में ही लगाने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए, जबकि अधिवक्ता के प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि इस संदर्भ में निरीक्षक जज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को भी लिखित में मांग रखी गई थी कि यह अदालतें जिला सचिवालय में ही लगनी चाहिए।अधिवक्ताओं को कम समय में ही अदालत में पेश होने का मौका मिल जाता है। यदि ऐसी अदालती कार्रवाई अलग-अलग तहसीलों में की जाएगी तो अधिवक्ताओं के लिए समय पर पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वीरवार 28 नवंबर से कोई भी अधिवक्ता इन अदालतों की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा और पूर्ण रूप से बहिष्कार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहिष्कार जब तक रेवेन्यू अदालतें पहले जैसी स्थिति में सचिवालय में कार्य नहीं करती, तब तक रहेगा।
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एक आदेश से कुछ दिन पहले ही सभी अदालतों को उनकी तहसील परिसर में ही लगाने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए, जबकि अधिवक्ता के प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि इस संदर्भ में निरीक्षक जज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को भी लिखित में मांग रखी गई थी कि यह अदालतें जिला सचिवालय में ही लगनी चाहिए।अधिवक्ताओं को कम समय में ही अदालत में पेश होने का मौका मिल जाता है। यदि ऐसी अदालती कार्रवाई अलग-अलग तहसीलों में की जाएगी तो अधिवक्ताओं के लिए समय पर पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा।
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जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वीरवार 28 नवंबर से कोई भी अधिवक्ता इन अदालतों की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा और पूर्ण रूप से बहिष्कार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहिष्कार जब तक रेवेन्यू अदालतें पहले जैसी स्थिति में सचिवालय में कार्य नहीं करती, तब तक रहेगा।
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