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Rewari News: बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई
Tue, 29 Apr 2025 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 29 Apr 2025 12:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों, प्ले स्कूल व अकादमियों को बंद कराने की तैयारी है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने डीईओ व डीईईओ को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी कलस्टर में बिना मान्यता वाला संस्थान पाया गया तो कलस्टर प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। निदेशालय को जानकारी मिली है कि जिले में कुछ विद्यालय बिना मान्यता संचालित हो रहे हैं, जोकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत धारा-18 का उल्लंघन है। इसके मुताबिक कोई भी विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पत्र में ये भी कहा गया है कि कुछ शहरी क्षेत्र में प्ले स्कूल के नाम पर ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी नामांकित है। यह भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। निदेशालय ने निर्देश दिया है कि सभी खंड अधिकारी बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की सूची तैयार करें।
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सरकारी स्कूल के भवनों में ना संचालित हो गैर शैक्षणिक संस्था व एनजीओ
सरकारी स्कूल के भवनों में कुछ गैर शैक्षणिक संस्था व एनजीओ द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। निदेशालय ने कहा है कि प्ले स्कूल में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को नामांकित करना व कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराना अवैध है, इसे तुरंत बंद किया जाए। निदेशालय ने बताया है कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें पास के राजकीय स्कूलों में प्रवेश देना अनिवार्य है, चाहे उनमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो।
......
वर्जन :
बिना मान्यता वाले स्कूलों व अन्य संस्थानों के लिए जारी निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। - कपिल पूनिया, डीईईओ, रेवाड़ी।
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रेवाड़ी। जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों, प्ले स्कूल व अकादमियों को बंद कराने की तैयारी है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने डीईओ व डीईईओ को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी कलस्टर में बिना मान्यता वाला संस्थान पाया गया तो कलस्टर प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। निदेशालय को जानकारी मिली है कि जिले में कुछ विद्यालय बिना मान्यता संचालित हो रहे हैं, जोकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत धारा-18 का उल्लंघन है। इसके मुताबिक कोई भी विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पत्र में ये भी कहा गया है कि कुछ शहरी क्षेत्र में प्ले स्कूल के नाम पर ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी नामांकित है। यह भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। निदेशालय ने निर्देश दिया है कि सभी खंड अधिकारी बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की सूची तैयार करें।
सरकारी स्कूल के भवनों में ना संचालित हो गैर शैक्षणिक संस्था व एनजीओ
सरकारी स्कूल के भवनों में कुछ गैर शैक्षणिक संस्था व एनजीओ द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। निदेशालय ने कहा है कि प्ले स्कूल में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को नामांकित करना व कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराना अवैध है, इसे तुरंत बंद किया जाए। निदेशालय ने बताया है कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें पास के राजकीय स्कूलों में प्रवेश देना अनिवार्य है, चाहे उनमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो।
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वर्जन :
बिना मान्यता वाले स्कूलों व अन्य संस्थानों के लिए जारी निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। - कपिल पूनिया, डीईईओ, रेवाड़ी।
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