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Rewari News: बिना अनुमति के विकसित हो रहे मैरिज पैलेस को ध्वस्त कराया
Thu, 01 Oct 2026 11:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:21 PM IST
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अवैध मैरिज पैलेस पर चला पीला पंजा। विभाग
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने वीरवार को सुलखा में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति के बगैर 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रहे अवैध मैरिज पैलेस को ध्वस्त कराया।
जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई को अमल में लाया गया। विभाग की टीम ने मौके पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाया।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। निर्माण शुरू करने से पहले नियमानुसार विभाग से अनुमति लेना भी जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर अक्सर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में वहां अवैध निर्माण शुरू होने पर विभागीय कार्रवाई होती है और प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कॉलोनी की वैधता की जांच की जा सकती है।
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जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई को अमल में लाया गया। विभाग की टीम ने मौके पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाया।
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। निर्माण शुरू करने से पहले नियमानुसार विभाग से अनुमति लेना भी जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर अक्सर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में वहां अवैध निर्माण शुरू होने पर विभागीय कार्रवाई होती है और प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कॉलोनी की वैधता की जांच की जा सकती है।