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Rewari News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 960 वाहन चालकों के चालान
Tue, 14 Oct 2025 12:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 14 Oct 2025 12:54 AM IST
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फोटो : 20स्पेशल अभियान चलाकर जांच करते पुलिस टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। पुलिस टीम ने जांच अभियान के दौरान बीते सप्ताह यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 960 वाहन चालकों के चालान किए।
पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 81 वाहन चालकों के चालान किए हैं।
अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत्त होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वाले 2 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि अभी केवल रेवाड़ी पुलिस चालान ही कर रही है संभल जाएं अन्यथा इस अपराध के लिए मुकदमा का भी प्रावधान है।
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पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 81 वाहन चालकों के चालान किए हैं।
अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत्त होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वाले 2 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि अभी केवल रेवाड़ी पुलिस चालान ही कर रही है संभल जाएं अन्यथा इस अपराध के लिए मुकदमा का भी प्रावधान है।
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