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चेक बाउंट में छह माह की सजा 2
Updated Thu, 07 Jun 2018 01:04 AM IST
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चेक बाउंस में छह माह की सजा 28 लाख अदा करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। जेएमआईसी अमनदीप सिंह की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस के मामले में बूढ़पुर निवासी एक व्यक्ति को छह माह की सजा के साथ 28 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शहर निवासी नरपाल सिंह ने उसके खिलाफ वाद दायर कराया था।
मामले के अनुसार शहर निवासी नरपाल सिंह ने वर्ष 2011 में अलग-अलग समय पर बुढ़पुर निवासी एक व्यक्ति से कुल 18.70 लाख रुपये का फैमिली ऋण दिया था। इसके बाद मार्च 2012 में ऋण लेने वाले ने इस राशि का चेक दिया था। यह चेक शिकायतकर्ता ने सरकुलर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लगाया जो कि अगले दिन ही खाता में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद नरपाल सिंह ने मामले में भादस 138 के तहत अदालत में वाद दायर किया था। इस वाद के दोनों पक्षों को सुनकर एक सप्ताह पहले इस मामले में चेक बाउंस का दोषी ठहरा दिया था। बुधवार को अदालत की तरफ से आरोपी को छह माह की सजा के साथ 28 लाख रुपये के भुगतान के आदेश दिए हैं। इस मामले में नरपाल सिंह की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अमरजीत सिंह ने की।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। जेएमआईसी अमनदीप सिंह की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस के मामले में बूढ़पुर निवासी एक व्यक्ति को छह माह की सजा के साथ 28 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शहर निवासी नरपाल सिंह ने उसके खिलाफ वाद दायर कराया था।
मामले के अनुसार शहर निवासी नरपाल सिंह ने वर्ष 2011 में अलग-अलग समय पर बुढ़पुर निवासी एक व्यक्ति से कुल 18.70 लाख रुपये का फैमिली ऋण दिया था। इसके बाद मार्च 2012 में ऋण लेने वाले ने इस राशि का चेक दिया था। यह चेक शिकायतकर्ता ने सरकुलर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लगाया जो कि अगले दिन ही खाता में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद नरपाल सिंह ने मामले में भादस 138 के तहत अदालत में वाद दायर किया था। इस वाद के दोनों पक्षों को सुनकर एक सप्ताह पहले इस मामले में चेक बाउंस का दोषी ठहरा दिया था। बुधवार को अदालत की तरफ से आरोपी को छह माह की सजा के साथ 28 लाख रुपये के भुगतान के आदेश दिए हैं। इस मामले में नरपाल सिंह की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अमरजीत सिंह ने की।
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