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हत्या में पत्नी और आशिक दोषी

Thu, 14 Nov 2013 10:47 PM IST
अमर उजाला, पानीपत
अमर उजाला, पानीपत Updated Thu, 14 Nov 2013 10:47 PM IST
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Wife and lover guilty of murder
पानीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्यारोपी पत्नी और उसके आशिक का दोषी करार दिया है और दोनों की सजा पर शुक्रवार को बहस होगी।
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मामला थाना शहर के अंतर्गत 20 जून 2012 का है। कुटानी रोड निवासी मनोज कुमार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो उसकी पत्नी रूपा और उसके प्रेमी राजीव पर शक हुआ। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल लिया।

तत्कालीन शहर डीएसपी वीरेंद्र दलाल ने बताया था कि रूपा ने मनोज कुमार को चावल के साथ नशे की गोलियां खिला दी थी। उसने इससे पहले अपने हाथों से ही उसको शराब भी पिलाई थी। मनोज गोली खाकर नींद में हो गया और रूपा ने अपने प्रेेमी राजीव को बुला लिया। जहां पर दोनों ने मिलकर मनोज की हत्या कर दी।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने पत्नी रूपा और उसके प्रेमी राजीव को दोषी करार दिया और दोनों की सजा पर शुक्रवार को बहस करने का फैसला लिया।
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