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ट्रेन की खिड़कियों में लटके तो खैर नहीं
पानीपत
Updated Thu, 13 Mar 2014 11:43 PM IST
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ट्रेनों में सफर करते समय कोई भी यात्री खिड़कियों के पायदान पर लटका या किसी ने खिड़कियों के दरवाजे में सामान फंसाकर रखा तो उसकी खैर नहीं। रेलवे मंडल ने ट्रेनों में सफर के दौरान इस तरह से यात्रा करने वाले यात्रियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाने की योजना बनाई है।
मंडल अधिकारियों का मानना है कि इस तरह से पायदान पर लटककर यात्रा करने वाले यात्री खुद की जान को तो जोखिम में डालते हैं ही साथ अन्य यात्रियों के लिए भी खतरा बनते हैं।
उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल ने यात्रियों को पहले से ओर भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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अब यात्री अगर आरक्षित बोगी के गेट पर खड़े मिले या यात्री गाड़ियों के पायदान पर बैठे मिले तो उन्हें 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गेट पर सामान रखना भी भारी पड़ेगा।
सामान हो सकता है जब्त
गेट पर सामान रखा पाया गया तो कार्रवाई स्वरूप यह जब्त कर लिया जाएगा। इन नियमों का सही तरीके से अनुपालन हो, इसके लिए आरपीएफ व चेकिंग स्टाफ के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
ट्रेन से गिरने के कारण यात्रियों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के मामलों को बढ़ता देख रेलवे मंडल ने यह निर्णय लिया है। यात्रियों को इस नियम की जानकारी देने व जागरूक करने के लिए उद्घोषणा द्वारा यह बताया जाएगा कि गेट पर खड़े होने से दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये आपकी ही सुविधा के लिए किया जा रहा है।
रेलवे मंडल ने ये आदेश सभी जोन मुख्यालयों के महाप्रबंधकों को भेज दिया है। जोन मुख्यालय से ये आदेश मंडल मुख्यालयों को भेजने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही आदेश को लागू भी करा दिए जाएंगे।
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मंडल अधिकारियों का मानना है कि इस तरह से पायदान पर लटककर यात्रा करने वाले यात्री खुद की जान को तो जोखिम में डालते हैं ही साथ अन्य यात्रियों के लिए भी खतरा बनते हैं।
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उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल ने यात्रियों को पहले से ओर भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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अब यात्री अगर आरक्षित बोगी के गेट पर खड़े मिले या यात्री गाड़ियों के पायदान पर बैठे मिले तो उन्हें 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गेट पर सामान रखना भी भारी पड़ेगा।
सामान हो सकता है जब्त
गेट पर सामान रखा पाया गया तो कार्रवाई स्वरूप यह जब्त कर लिया जाएगा। इन नियमों का सही तरीके से अनुपालन हो, इसके लिए आरपीएफ व चेकिंग स्टाफ के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
ट्रेन से गिरने के कारण यात्रियों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के मामलों को बढ़ता देख रेलवे मंडल ने यह निर्णय लिया है। यात्रियों को इस नियम की जानकारी देने व जागरूक करने के लिए उद्घोषणा द्वारा यह बताया जाएगा कि गेट पर खड़े होने से दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये आपकी ही सुविधा के लिए किया जा रहा है।
रेलवे मंडल ने ये आदेश सभी जोन मुख्यालयों के महाप्रबंधकों को भेज दिया है। जोन मुख्यालय से ये आदेश मंडल मुख्यालयों को भेजने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही आदेश को लागू भी करा दिए जाएंगे।