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Panipat News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में सुनाई दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 02:30 AM IST
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Two years' imprisonment in culpable homicide case
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट ने 14 साल पुराने मामले में एक दंपती की गैर इरादतन हत्या के मामले में दिल्ली की द्वारका के अर्नव काे दाे साल कैद की सजा सुनाई, इसके साथ छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सजा का आधार आरोपी की घटनास्थल पर गाड़ी मिलने का सबूत अहम माना है, वहीं प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी प्रमुख मानी हैं।
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जेएमआईसी की काेर्ट ने दोषी को 2018 में सबूताें अभाव में बरी कर दिया था। अग्रसेन काॅलाेनी के माेहन लाल अपने पड़ाेसी सतीश छाबड़ा, उसकी पत्नी मधू छाबड़ा और बेटी बबीता के साथ 16 नवंबर 2012 काे कार से दिल्ली जा रहे थे।
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वे पानीपत-दिल्ली लेन पर सिवाह गांव के पास पहुंचे ताे दिल्ली-पानीपत लेन से एक कार डिवाइडर ताेड़कर उनकी तरफ आई। चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, इसके चलते उनका संतुलन बिगड़ने से कार नीम के पेड़ में टकरा गई। कार सवार सतीश व मधू की माैके पर ही माैत हाे गई। बबीता और उसे गंभीर चाेट लगी थी। बबीता काे जिला नागरिक अस्पताल से पीजीआई राेहतक ले जाया गया था। चांदनीबाग थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 337, 304-ए में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी, इसके बाद आरोपी दिल्ली की द्वारका के अर्नव काे गिरफ्तार कर लिया था।
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घायल बबीता ने बयान में बताया था कि कार में दो युवक व दो युवतियां थी। कार में शराब की बाेतल भी थी। जेएमआईसी की काेर्ट ने अर्नव को 2018 में सबूताें अभाव में बरी कर दिया था। पीड़ित ने इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपील की थी।
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