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Panipat News: अदालत ने कहा- पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 का किया उल्लंघन
Tue, 02 Dec 2025 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 02 Dec 2025 01:00 AM IST
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अदालत ने कहा कि इस प्रकरण में पुलिस ने पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 का उल्लंघन किया है। खंड तीन का नियम 22.48 के रजिस्टर संख्या-2 के अनुसार दैनिक डायरी पुलिस अधिनियम 44 के अनुसार रखी जाएगी। जिसकी कार्बन कॉपी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांची जाएगी। साथ ही अदालत से एसपी को भी निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी व हिरासत सबंधित कानूनों से अवगत कराएं।
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