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Panipat News: हत्या के मामले में दोषी किशोर छह माह के प्रोबेशन पर रिहा
Sun, 05 Apr 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sun, 05 Apr 2026 02:16 AM IST
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पानीपत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने हत्या के मामले में दोषी किशोर को छह माह के प्रोबेशन पर रिहा करने के आदेश दिए। किशोर को 59 हजार रुपये के मुचलके पर छोड़ा है। अदालत ने कहा कि किशोर को सुधार का एक मौका दिया गया है।
वर्ष 2023 में थाना पुराना औद्योगिक में चार-पांच व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति पर ईंटों से हमला किया था। व्यक्ति को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 302, 458, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक किशोर भी शामिल था, जिसे किशोर न्यायालय के सामने पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। 20 माह तक किशोर बाल सुधार गृह में बंद रहा और फिर इसके बाद उसे जमानत मिल गई।
मामले की सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल न्यायाधीश पुनीत लिंबा ने किशोर को दोषी करार दिया लेकिन 20 माह की बाल सुधार गृह में बिताने के कारण उसे 59 हजार रुपये के प्रोबेशन बांड पर रिहा करने के आदेश दिए। शनिवार को किशोर को रिहा कर दिया गया।
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वर्ष 2023 में थाना पुराना औद्योगिक में चार-पांच व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति पर ईंटों से हमला किया था। व्यक्ति को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 302, 458, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक किशोर भी शामिल था, जिसे किशोर न्यायालय के सामने पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। 20 माह तक किशोर बाल सुधार गृह में बंद रहा और फिर इसके बाद उसे जमानत मिल गई।
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मामले की सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल न्यायाधीश पुनीत लिंबा ने किशोर को दोषी करार दिया लेकिन 20 माह की बाल सुधार गृह में बिताने के कारण उसे 59 हजार रुपये के प्रोबेशन बांड पर रिहा करने के आदेश दिए। शनिवार को किशोर को रिहा कर दिया गया।
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