फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Shop will be sealed for selling meat in the open

खुले में मांस बेचने पर होगा जुर्माना दुकान होगी सील

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 01:54 AM IST
विज्ञापन
Shop will be sealed for selling meat in the open
पानीपत। वार्ड नंबर-22 स्थित फिश मार्किट का दौरा करते हुए निगम आयुक्त व साथ में मौजूद अन्य। - फोटो : Panipat
पानीपत। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अब खुले में मांस बेचने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसा करने वालों को नगर निगम आयुक्त ने चेतावनी दी है। कहा कि खुले में मांस बेचने पर जुर्माना किया जाएगा। दुकान भी सील कर दी जाएगी।
विज्ञापन

हिदायत दी गई कि दुकान में काले शीशे लगाकर अंदर काम किया जाए। सोमवार शाम को निगम आयुक्त ने खुले में मांस बेचने वाली दो मार्केट का दौरा भी किया। सबसे पहले वह टीम के साथ वार्ड नंबर 22 की बतरा कॉलोनी स्थित मछली बाजार पहुंचे। यहां खुले में मांस का काम करने वाले दुकानदारों को दुकान के अंदर ही काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दुकान के शीशे भी काले होने चाहिए।
विज्ञापन

इससे दुकान के अंदर चल रहे मांस के काम से किसी अन्य शहरवासी को परेशानी न हो। इसके बाद निगम आयुक्त गोहाना रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी में पहुंचे। यहां भी मांस दुकानदारों को दुकान के अंदर ही काम करने की हिदायत दी। आयुक्त आरके सिंह ने कहा कि वे एक सप्ताह बाद फिर से औचक निरीक्षण करेंगे। अगर खुले में मांस बेचा गया तो दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा और दुकानों को सील तक किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई में उनके साथ मुख्य सफाई निरीक्षक जितेंद्र नरवाल, सफाई निरीक्षक राकेश कुमार व गुरमीत सिंह समेत विक्रम राणा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed