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Panipat News: तीन बार जूते का साइज गलत भेजने पर जूता कंपनी पर पांच हजार का जुर्माना
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पानीपत। ऑनलाइन शॉपिंग करना आमजन के लिए परेशानी बनता जा रहा है। इसी तरह का एक मामला शहर के मॉडल टाउन निवासी रोहन गुप्ता के साथ हुआ। उन्होंने अपने लिए ऑनलाइन कंपनी से जूते ऑर्डर किए। जिनके कंपनी द्वारा तीन बार गलत साइज का जूता भेजा गया। जिस पर युवक ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 15 नवंबर 2022 को दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने जूता कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
रोहन द्वारा 25 सितंबर 2022 को वुडलैंड यूके आठ नंबर जूता ऑर्डर किया था। जिसकी जगह कंपनी द्वारा छह नंबर का जूता भेज दिया गया। एक बार सात और दूसरी बार 11 नंबर जूता भेज दिया गया। साथ ही जूते के रंग को भी बदलकर भेजा गया।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और विनीत कौशिक ने बताया कि जूते का गलत नंबर भेजने पर युवक का उत्पीड़न हुआ है। जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग द्वारा कंपनी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को 45 दिन के भीतर मुआवजा देना होगा। इसके बाद कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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रोहन द्वारा 25 सितंबर 2022 को वुडलैंड यूके आठ नंबर जूता ऑर्डर किया था। जिसकी जगह कंपनी द्वारा छह नंबर का जूता भेज दिया गया। एक बार सात और दूसरी बार 11 नंबर जूता भेज दिया गया। साथ ही जूते के रंग को भी बदलकर भेजा गया।
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आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और विनीत कौशिक ने बताया कि जूते का गलत नंबर भेजने पर युवक का उत्पीड़न हुआ है। जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग द्वारा कंपनी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को 45 दिन के भीतर मुआवजा देना होगा। इसके बाद कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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