फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Rule 134A : Screw again in admission, private schools refusing to give admission

नियम 134ए : दाखिले को लेकर फिर फंसा पेंच, दाखिला देने से इनकार कर रहे निजी स्कूल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 02:00 AM IST
विज्ञापन
Rule 134A : Screw again in admission, private schools refusing to give admission
Rule 134A : Screw again in admission, private schools refusing to give admission - फोटो : Panipat
पानीपत। नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूलों में दाखिला दिलाने को लेकर दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया में एक बार फिर पेंच फंसता नजर आ रहा है। कुछ निजी स्कूल बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने से आनाकानी कर रहे हैं। वहीं, पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने में खंड शिक्षा अधिकारी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अभिभावकों के समक्ष मुश्किल खड़ी हो गई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पात्र विद्यार्थियों का अलॉट स्कूल में दाखिला हो पाएगा या नहीं।
विज्ञापन

बता दें कि बच्चों को नियम 134ए क तहत दाखिला दिलाने की मांग को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को अभिभावक एकत्रित होकर शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पहुंचे। विधायक के न मिलने पर अभिभावकों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन विधायक के कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं को सौंपा। इसके बाद अभिभावक एकत्रित होकर बीईओ कार्यालय पहुंचे और बच्चों को दाखिला कराने की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गुस्साए अभिभावकों ने बीईओ, डीईओ सहित शहरी विधायक प्रमोद विज कार्यालय में शिकायत-पत्र देकर सरकार, प्रशासन व शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मांगा। अभिभावकों का कहना है कि बीईओ ने भी बच्चों को दाखिला दिलाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जब निजी स्कूल दाखिला नहीं दे रहे तो वे क्या कर सकते हैं।
विज्ञापन

आक्रोशित अभिभावकों ने बताया कि करीब 4-5 प्रमुख निजी स्कूल ऐसे हैं जो नियम 134ए के तहत बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अभिभावकों ने बीईओ तथा विधायक प्रमोद विज के नाम ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताते हुए पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाने की मांग की। संबंधित ने अभिभावकों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद ही अभिभावक वापस लौटे।
विज्ञापन
विज्ञापन

- नियम 134ए के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाया जाएगा। कुछ स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। उन स्कूलों में नोटिस भेजकर पात्र विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करवाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- बृजमोहन गोयल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed