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ढाई साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से रेप कर गर्म कोयले से अंदरूनी अंग जलाने के मामले में कोर्ट ने सुनाई दोषी मां-बेटे को 10-10 साल की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 01:09 AM IST
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rape
करीब ढाई साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से रेप कर गर्म कोयले से अंदरूनी अंग जलाने के मामले में कोर्ट ने दोषी मां-बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई है। बेटे पर 11 हजार और मां पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जुर्माना नहीं देने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।
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यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरबीर सिंह दहिया ने सुनाया है। एक प्रदेश के एक जिले की रहने वाली 11 वर्षीय बच्ची 2017 में अपने माता-पिता के साथ यहां एक कस्बा स्थित किराये पर रहती थी। वह घर में झाड़ू-पोंछा व अन्य काम करती थी। मार्च 2017 में मकान मालकिन के शादीशुदा बेटे ने उसके साथ रेप किया। घटना के बाद आरोपियों ने बच्ची को 5 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। किसी तरह वह उनके चंगुल से निकलकर चौकी पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने बिना मेडिकल कराए ही बच्ची को बाल अनाथालय भेज दिया था। बच्ची ने बाल अनाथालय के प्रबंधन व बाल कल्याण समिति के सदस्यों के सामने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप हुआ, तब मामला उजागर हुआ था। मामले में बाल अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था और इसमें एएसआई महिला सस्पेंड हुई थी।
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