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Panipat News: पीडब्ल्यूडी ने नहीं रखा पक्ष, अब 12 नवंबर को सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 12:55 AM IST
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PWD did not present its side, now hearing on November 12
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। बरसत रोड जमीन अधिग्रहण मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। पीडब्ल्यूडी की ओर से अपना पक्ष अदालत के सामने नहीं रखा गया। इस कारण अदालत से अब 12 नवंबर की तारीख मिली है। उधर, इसी रोड पर जमीन अधिग्रहण के दूसरे मामले में वीरवार को सुनवाई होनी है। इसमें अदालत पीडब्ल्यूडी को मुआवजा जमा करने के आदेश दे सकती है।
करीब 66 साल पहले बरसत रोड का निर्माण किया गया था। उस समय पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने लापरवाही करते हुए कुछ किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही रोड बना दी थी। जमीन पर मालिकाना हक के लिए किसानों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनमें रघुवीर सैनी द्वारा भी याचिका दाखिल की गई थी। उनकी रोड में करीब 3600 गज जमीन है। जिसके मालिकाना हक का केस वह अदालत से जीत गए थे। अब मुआवजे के लिए सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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16 अक्तूबर को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मुआवजे की फाइल उच्चाधिकारियों को भेजने की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। जिस पर अदालत से 29 अक्तूबर तक मुआवजे पर सहमति बनाने के आदेश दिए थे। सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख लगाई थी। बुधवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। पीडब्ल्यूडी की ओर से कोई कोई प्रस्ताव अदालत में नहीं रखा गया। जिस कारण अदालत ने इस मामले में 12 नवंबर की तारीख दे दी है।
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