{"_id":"68fa8fc7a945e2d161027d30","slug":"provide-financial-assistance-to-the-victims-soon-deputy-commissioner-panipat-news-c-244-1-pnp1006-145948-2025-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीड़ितों को आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराएं : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीड़ितों को आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराएं : उपायुक्त
Fri, 24 Oct 2025 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Fri, 24 Oct 2025 01:57 AM IST
विज्ञापन
बैठक में अधिकारियोंं को निर्देश देते उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया। सूचना विभाग
- फोटो : संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने वीरवार को जिला सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कमेटी में जो भी सदस्य शामिल हैं। उसको साथ लेकर एक सेमिनार आयोजित कराया जाए जिससे लोगों को इस एक्ट के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ितों को मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाए। जिससे उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि भावनात्मक रूप से भी संबल प्राप्त हो। उपायुक्त ने बैठक में मौजूद गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय पर प्रतिक्रिया ली और सुझाव आमंत्रित किए ताकि पीडि़तों को अधिक प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाई जा सके।जिला कल्याण अधिकारी जापान सिंह ने बताया कि जून से सितंबर माह तक की अवधि में एससी व एसटी एक्ट के तहत जिला स्तर पर कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि पहले आठ मामलों में पीडि़तों को आर्थिक सहायता की पहली किश्त दी जा चुकी है, जबकि दो मामलों में स्वीकृति नहीं मिली है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मामलों में सच्चाई ना होने के कारण तीन मामलों को रद्द कर दिया गया है। इस मौके पर डीएसपी सतीश वत्स, सदस्य प्राण रत्नाकर, सत्यप्रकाश वैद, ओमप्रकाश, सत्यवान झंडा व अधीक्षक विनोद शर्मा मौजूद रहे।
विज्ञापन
पानीपत। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने वीरवार को जिला सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कमेटी में जो भी सदस्य शामिल हैं। उसको साथ लेकर एक सेमिनार आयोजित कराया जाए जिससे लोगों को इस एक्ट के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ितों को मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाए। जिससे उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि भावनात्मक रूप से भी संबल प्राप्त हो। उपायुक्त ने बैठक में मौजूद गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय पर प्रतिक्रिया ली और सुझाव आमंत्रित किए ताकि पीडि़तों को अधिक प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाई जा सके।जिला कल्याण अधिकारी जापान सिंह ने बताया कि जून से सितंबर माह तक की अवधि में एससी व एसटी एक्ट के तहत जिला स्तर पर कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि पहले आठ मामलों में पीडि़तों को आर्थिक सहायता की पहली किश्त दी जा चुकी है, जबकि दो मामलों में स्वीकृति नहीं मिली है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मामलों में सच्चाई ना होने के कारण तीन मामलों को रद्द कर दिया गया है। इस मौके पर डीएसपी सतीश वत्स, सदस्य प्राण रत्नाकर, सत्यप्रकाश वैद, ओमप्रकाश, सत्यवान झंडा व अधीक्षक विनोद शर्मा मौजूद रहे।
विज्ञापन