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Panipat News: पर्स छीनने के मुख्य दोषी को 5 साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:42 AM IST
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Prime accused in purse-snatching case sentenced to 5 years in prison.
शाहरुख। स्रोत : कोर्ट
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जीटी रोड पर महिला से सरेराह पर्स छीनने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वानी गोपाल शर्मा की अदालत ने मुख्य दोषी शाहरुख को पांच साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
वहीं, दूसरे दोषी अमन को चोरी का सामान रखने के आरोप में छह महीने की कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले में नामजद राहुल और रहमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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विकास नगर निवासी नीतू ने थाना चांदनी बाग पुलिस को शिकायत दी थी कि पांच सितंबर 2023 की शाम वह राज ओवरसीज के सामने जीटी रोड पर ई-रिक्शा का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल पर आए तीन युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर भाग गए।
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पर्स में मोबाइल फोन, एक हजार रुपये नकद और आधार कार्ड था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
15 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला : मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विशाल राज ने पैरवी की। शाहरुख की ओर से लीगल एड काउंसिल की अधिवक्ता अर्चना और अमन की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार ढुल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाह पेश किए, जिनमें 13 अधिकारी व कर्मचारी और दो स्वतंत्र गवाह शामिल थे।

शाहरुख। स्रोत : कोर्ट

शाहरुख। स्रोत : कोर्ट

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