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Panipat News: बिल्डर को जमा राशि 11.18 लाख 10.85 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के दिए आदेश

Tue, 03 Feb 2026 03:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Tue, 03 Feb 2026 03:32 AM IST
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Orders given to builder to return deposit amount of Rs 11.18 lakh with 10.85 percent interest
पानीपत। हरेरा (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स रियल हाइट्स डेवलपर्स को जौरासी खास गांव के जगबीर सिंह को उनकी मूल राशि 11.18 लाख रुपये 10.85 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। आरोप हैं कि उन्होंने कंपनी को 1.81 लाख रुपये में फ्लैट बुकिंग और 10 लाख रुपये आवंटन पक्का निकलवाने के लिए दिए थे। अब कंपनी उनके पैसे वापस नहीं दे रही है। कंपनी ने अपनी बात भी रखी लेकिन उनके दावों को खारिज कर दिया गया।
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समालखा के जौरासी खास गांव के जसबीर सिंह ने शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में सेक्टर-40 पानीपत स्थित किड्स किंगडम नाम के प्रोजेक्ट में दो-बीएचके फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नौ जून 2018 को बुकिंग के तौर पर 1,18,537 का भुगतान किया था। उन्होंने 10 लाख रुपये आवंटन पक्का कराने के नाम पर कंपनी के साझेदार को अलग से दिए थे। उनका नाम ड्रॉ ऑफ लॉट्स में नहीं आया। उनकी तय बात अनुसार ड्रॉ में नाम न आने पर बिल्डर को बुकिंग राशि लौटानी थी, लेकिन बिल्डर ने रुपये वापस करने के बजाय टाल मटोल शुरू कर दी। हरेरा ने बिल्डर से इस बारे में जवाब मांगा। बिल्डर केवल 1,18,537 की बुकिंग राशि प्राप्त होने की बात कही। बाकी 10 लाख के अतिरिक्त भुगतान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होने की बात कही। अथॉरिटी की सदस्य डॉ. गीता राठी सिंह और चंदर शेखर की पीठ ने बिल्डर के नियमों में उल्लंघन मिला। पीठ ने आदेश दिया है कि पीड़ित को 11,18,537 रुपये ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए। पीठ ने इसमें 10.85 रुपये का ब्याज देने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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