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Panipat News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित 20 लाख रुपये क्लेम देने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:43 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा का दावा खारिज करने पर बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने
माना कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि बीमाधारक पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित था या उसका मौत के कारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध था। आयोग ने कंपनी को 20 लाख रुपये का बीमा क्लेम नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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सनोली रोड निवासी महिला ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति ने 26 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। 16 मई 2021 को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 मई 2021 को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई।
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सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद बीमा कंपनी ने 31 अक्तूबर 2021 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि बीमाधारक पहले से लीवर रोग और डायबिटीज से पीड़ित थे तथा यह तथ्य पॉलिसी लेते समय छिपाया गया था।
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। अस्पताल की डेथ समरी में मृत्यु का कारण केवल कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, जिसका कथित पुरानी बीमारियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया। आयोग ने यह भी कहा कि पॉलिसी जारी करने से पहले मेडिकल जांच कराना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी।

आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 20 लाख का बीमा क्लेम नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 11 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5,500 रुपये का भुगतान भी करने का आदेश दिया है।
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