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Panipat News: अब 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डर नहीं होंगे रिटायर
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अब 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डर रिटायर नहीं हो सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे डिपो होल्डर अब 31 जुलाई तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डरों को सरकार रिटायर कर रही थी। इसे लेकर डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख मिली है। इसे लेकर एसोसिएशन पदाधिकारी प्रदेश के सभी विधायकों व मंत्रियों से भी मिले थे।
इसके बाद अब हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले द्वारा सभी जिला खाद्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वह जिन डिपो होल्डर जो 60 साल के हो चुके हैं वे अपना लाइसेंस का नवीनीकरण 31 जुलाई तक के लिए नवीनीकरण कर सकते हैं। वहीं आगामी आदेश तक नए डिपो बनाने पर रोक भी लगा दी गई है।
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होल्डर एसोसिएशन प्रधान कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 60 की उम्र पार कर चुके प्रदेश में 3500 और जिले के 73 डिपो होल्डरों को राहत मिलेगी। बता दें कि जिले के 1.11 लाख लोगों को राशन वितरण करने का काम 508 डिपो होल्डर करते हैं। इनमें से 73 डिपो होल्डरों पर रिटायरमेंट की तलवार लटकी थी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 31 मार्च तक सभी डिपो होल्डरों के लाइसेंस रिन्यू किए जाने थे। विभाग की ओर से 60 की उम्र पार करने वाले इन डिपो होल्डरों को छोड़कर बाकी सभी के लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू कर दिए। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से इन डिपो होल्डरों के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे।
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पानीपत। अब 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डर रिटायर नहीं हो सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे डिपो होल्डर अब 31 जुलाई तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डरों को सरकार रिटायर कर रही थी। इसे लेकर डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख मिली है। इसे लेकर एसोसिएशन पदाधिकारी प्रदेश के सभी विधायकों व मंत्रियों से भी मिले थे।
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इसके बाद अब हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले द्वारा सभी जिला खाद्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वह जिन डिपो होल्डर जो 60 साल के हो चुके हैं वे अपना लाइसेंस का नवीनीकरण 31 जुलाई तक के लिए नवीनीकरण कर सकते हैं। वहीं आगामी आदेश तक नए डिपो बनाने पर रोक भी लगा दी गई है।
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होल्डर एसोसिएशन प्रधान कन्हैया कुमार ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 60 की उम्र पार कर चुके प्रदेश में 3500 और जिले के 73 डिपो होल्डरों को राहत मिलेगी। बता दें कि जिले के 1.11 लाख लोगों को राशन वितरण करने का काम 508 डिपो होल्डर करते हैं। इनमें से 73 डिपो होल्डरों पर रिटायरमेंट की तलवार लटकी थी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 31 मार्च तक सभी डिपो होल्डरों के लाइसेंस रिन्यू किए जाने थे। विभाग की ओर से 60 की उम्र पार करने वाले इन डिपो होल्डरों को छोड़कर बाकी सभी के लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू कर दिए। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से इन डिपो होल्डरों के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे।