फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Man sentenced to 10 years in prison for attempting to rape a deaf and mute girl

Panipat News: मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Feb 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 10 years in prison for attempting to rape a deaf and mute girl
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने 11 वर्षीय मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी अंकित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मार्च 2024 को सनौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि 30 मार्च को उसका पति और बेटी घर पर थे। उसी समय गांव का ही अंकित उनके घर पर आया और बेटी को बहलाकर अपने साथ बिजलीघर के खाली कमरे में ले गया। जब वह घर पर पहुंची तो बेटी वहां नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाश की। जब वह बिजलीघर पर पहुंची तो अंकित ने उनकी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में पकड़ रखा था। जब मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर वहां से भाग गया।
विज्ञापन

महिला ने बताया कि आरोपी ने 15 दिन पहले भी उनकी बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह अदालत में पेश किए, इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। अदालत गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed