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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 02:08 AM IST
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Life imprisonment for raping teenager
पानीपत। वर्ष 2018 में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी समालखा निवासी हरिओम को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की ओर से दी गई जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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समालखा थाना क्षेत्र निवासी पिता ने बताया कि 24 जुलाई 2018 को उसकी 17 वर्षीय बड़ी बेटी अपनी बहन के साथ गली में सैर करने के निकली थी। घर से कुछ दूर टावर के पास हरिओम ने बेटी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर टावर के अंदर खींच लिया। छोटी बेटी रोते-रोते घर आई और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी को बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में था। उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया। समालखा पुलिस को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। तब पुलिस ने 25 जुलाई 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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