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Panipat News: बीमा कंपनी को 1.47 लाख का क्लेम ब्याज सहित देने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 03:16 AM IST
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Insurance company ordered to pay claim of Rs 1.47 lakh along with interest
पानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 1.47 लाख रुपये का क्लेम ब्याज के साथ समालखा निवासी गुरजंत सिंह को देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने सुनवाई में माना की कंपनी की ओर से क्लेम खारिज करना गलत और अनुचित है।
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जानकारी के अनुसार समालखा निवासी गुरजंत सिंह ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। ये पॉलिसी मार्च 2021 से मार्च 2022 तक वैध थी और इसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। अप्रैल 2021 में उनकी पत्नी अमरजीत कौर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज 30 अप्रैल से 8 मई तक चला। इलाज पर करीब 2.24 लाख रुपये का खर्च आया, जिसका क्लेम बीमा कंपनी को दिया गया। आरोप है कि कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने आयोग में शिकायत दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावा किया कि क्लेम में दस्तावेजों में गड़बड़ी और गलत जानकारी दी गई थी, इसलिए भुगतान नहीं किया गया। वहीं, शिकायतकर्ता ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने और सही जानकारी देने की बात कही। रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जांच के बाद आयोग ने पाया कि अस्पताल में भर्ती और इलाज के तथ्य सही हैं और शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। ब्यूरो
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