फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Four years rigorous imprisonment to the person guilty of molesting a minor, a fine of Rs 10,000

Panipat News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कठोर कारावास, दस हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Aug 2024 06:35 AM IST
विज्ञापन
Four years rigorous imprisonment to the person guilty of molesting a minor, a fine of Rs 10,000
पानीपत। थाना सदर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में करीब डेढ़ साल पहले नाबालिग का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त छह की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

इस मामले में थाना सदर पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि 15 फरवरी 2023 की शाम करीब सात बजे उसकी 14 साल की बेटी गांव में आटा चक्की पर गेहूं पिसवाने जा रही थी। जो कुछ देर बार रोते हुए वापस आई। बेटी ने बताया कि उसके साथ गांव के ही आरोपी सिकंदर ने हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटाॅर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए थे। जिसमें मुख्य गवाह पीड़िता और उनकी मां रही। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। जिसमें आज न्यायाधीश ने फैसला दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed