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नहीं चलेगी बहानेबाजी, सीट पर बैठकर निपटाना होगा काम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 01:30 AM IST
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Excuses will not work, work will have to be settled by sitting on the seat
पालिका बाजार नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक वार्ड क्लर्कों को हर हाल में अपनी सीट पर मौजूद रहना होगा। इस समयावधि में वें कहीं भी बहाना बाजी कर नहीं आ-जा सकेंगे। अगर कोई वार्ड क्लर्क अपनी सीट से नदारद रहता है तो उसके खिलाफ निगम के कर अधीक्षक या सहायक कार्रवाई कर सकेंगे। शिकायत होने पर उनकी गैर हाजिरी तक लगाई जा सकती है। जिसके जिम्मेदार वे खुद होंगे।
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ये आदेश उप निगम आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैैक्स ब्रांच में आने वाले लोगों की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी वार्ड क्लर्क को कार्यालय के किसी आवश्यक काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वे इसकी लिखित अर्जी कर अधीक्षक को देंगे। उनकी अनुमति मिलने के बाद ही वे कहीं आ जा सकेंगे। इसके लिए अलग से एक रजिस्टर भी लगाया जाएगा। जिसमें ये रिकार्ड भी रहेगा कि रोजाना कौन से वार्ड क्लर्क कहां गए और कार्यालय से कितनी देर गैर हाजिरी रहे।
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बता देें कि नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में हमेशा से ही वार्ड क्लर्कों की गैर हाजिरी की शहरवासियों से शिकायत मिलती रही हैं। लोग इनके इंतजार में पूरा पूरा दिन कार्यालय में इंतजार करते हैं लेकिन वार्ड क्लर्क अपनी सीट से गायब रहते हैं। ये मामला कई बार निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में भी उठाया जा चुका है। जिस पर निगम आयुक्त आदेश तक जारी कर चुके हैं कि वार्ड क्लर्क 9 से डेढ़ बजे तक कहीं नहीं जाएंगे। अपनी सीट पर बैठकर काम करेंगे। इसके बाद भी क्लर्कों का सीट से नदारद होने का सिलसिला जारी रहा। जिस पर उप निगम आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए।
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उप निगम आयुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड क्लर्कों की अपनी सीट पर न होने की कई बार शिकायतें उनके पास आ चुकी हैं। कई बार तो वार्ड क्लर्कों को ये भी पता नहीं होता कि वे कहां गए हैं। इसके चलते कर अधीक्षक और उनके सहायक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं कि वे वार्ड क्लर्कों को कार्यालय समय में कहीं आने-जाने न दें। अगर कोई किसी आवश्यक काम से आता जाता है कि तो उससे लिखित में एंट्री एग्जिट का समय और स्थान लिखवाएं।
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