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Panipat News: नशा तस्कर को एक साल कैद 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 02:47 AM IST
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Drug smuggler imprisoned for one year, fined Rs 40,000
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी अमित निवासी मामोर थाना कैराना जिला शामली को दोषी करार दिया है।
अदालत ने आरोपी को एक साल की कैद और 40 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
जुर्माना जमा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आठ सितंबर 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एसआई सतबीर ने चांदनीबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह टीम के साथ बबैल नाके पर गश्त कर रहे थे। उसी समय एक युवक हाथ में पॉलीथिन के साथ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने युवक को रोककर तलाशी ली। आरोपी अमित के कब्जे से पुलिस ने 1.40 किग्रा गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गांजा गंगापुरी रोड के पास से खरीदा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज क आरोपी को जेल भेज दिया था। तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को अदालत से आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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